नियमों का उल्लंघन कर सिगरेट बना रही फैक्ट्री पकड़ी

फरीदाबाद पाली-भांखरी रोड पर एक फैक्ट्री में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट) के नियमों का उल्लंघन कर सिगरेट बनाई जा रही थीं। डबुआ थाना पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई सिगरेट के 37 हजार पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने यह कार्रवाई दिल्ली स्थित एक एनजीओ की सूचना पर की। फैक्ट्री के खिलाफ कोटपा एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Jan 2020 07:26 PM (IST) Updated:Tue, 28 Jan 2020 06:15 AM (IST)
नियमों का उल्लंघन कर 
सिगरेट बना रही फैक्ट्री पकड़ी
नियमों का उल्लंघन कर सिगरेट बना रही फैक्ट्री पकड़ी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : पाली-भांखरी रोड पर एक फैक्ट्री में कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट) के नियमों का उल्लंघन कर सिगरेट बनाई जा रही थीं। डबुआ थाना पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई सिगरेट के 37 हजार पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने यह कार्रवाई दिल्ली स्थित एक एनजीओ की सूचना पर की। फैक्ट्री के खिलाफ कोटपा एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी और संचालक फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश शुरू कर दी है।

डबुआ थाना प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक करण गोदारा मौजूद थे। जांच में उन्होंने पाया कि सिगरेट के पैकेट पर छापी जाने वाली वैधानिक चेतावनी तय मानकों से छोटी थी। वहीं यह पैकेट के एक तरफ छपी हुई थी, जबकि नियमों के तहत यह दोनों तरफ छपी होनी चाहिए। यह कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। बरामद हुई सारी सिगरेट जब्त कर ली गई हैं। सिगरेट के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें तंबाकू की मात्रा तय मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा उनमें कोई प्रतिबंधित सामग्री का मिश्रण तो नहीं किया गया है। अगर तंबाकू की मात्रा अधिक हुई या प्रतिबंधित सामग्री का मिश्रण मिला तो उसके अनुसार मुकदमे में धाराएं जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा संचालकों की गिरफ्तारी के बाद उनसे सिगरेट बनाने के लाइसेंस सहित अन्य कागजात प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो मुकदमे में इससे संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

chat bot
आपका साथी