कृषि यंत्रों के लिए 31 तक करें आवेदन

वेबसाइट पर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 06:11 AM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 06:11 AM (IST)
कृषि यंत्रों के लिए 31 तक करें आवेदन
कृषि यंत्रों के लिए 31 तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, भिवानी : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 में एसएमएएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र किसान एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम वेबसाइट पर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिला भिवानी में व्यक्तिगत किसान श्रेणी में सामान्य लघु एवं सीमांत महिला अनुसूचित जाति जन जाति के किसानों के लिए विभिन्न कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन कृषि यंत्रों में स्ट्रा बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर, स्लेशर, ट्रैक्टर चलित पॉवर वीडर, ट्रैक्टर चालित क्रोप रीपर बाइंडर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर, ट्रैक्टर माउंटिड स्प्रेयर, स्वंचलित रीपर बाइंडर, मल्टीक्रोप प्लान्टर/मेज प्लान्टर, न्यूमैटिक प्लान्टर, कपास बिजाई की मशीन एवं ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर शामिल है। इन यंत्रों पर 40 से 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। एक किसान लाभार्थी अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक एक) के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए किसान के नाम रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैद्य आरसी, कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता एवं मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन, ऑफलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने पिछले चार वर्षो में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे किसान इस स्कीम में उसी यंत्र पर आवेदन नहीं कर सकते है। इन कृषि यंत्रों की खरीद एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से जिनकी मशीनें भारत सरकार से अनुमोदित टेस्टिंग संस्थान से टेस्टेड हैं, से करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दो लाख 50 हजार रुपये से कम कीमत के कृषि यंत्रों के लिए दो हजार 500 और अधिक के लिए पांच हजार रुपये का आवेदन शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है, जो चयन उपरात आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित गांव के कृषि विकास अधिकारी तथा उपमंडल कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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