रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के तहत केबल ऑपरेटरों को मानने होंगे नियम
जागरण संवाददाता चरखी दादरी जिले के सभी केबल ऑपरेटर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवक
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : जिले के सभी केबल ऑपरेटर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट के प्रत्येक नियम का पालन करें और आने वाले चुनाव के दौरान आयोग के निर्देशों की हर हाल में पालना की जाए। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित केबल ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह बात उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने अपने कार्यालय में जिला के केबल ऑपरेटर के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केबल ऑपरेटर के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जिनका अनुसरण करना सभी केबल ऑपरेटर के लिए अत्यंत जरूरी है। सभी ऑपरेटर केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट में दिए गए सभी नियमों का पालना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केबल एक्ट के तहत जिला में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जो केबल पर चलने वाले कार्यक्रमों की निगरानी करती है। कोई उपभोक्ता केबल ऑपरेटर को लेकर इस कमेटी के सदस्य सचिव डीआइपीआरओ के कार्यालय में शिकायत भी कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी केबल ऑपरेटर को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और नियमों का पालना करना अनिवार्य है।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल की गहनता से निगरानी की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर बिना कमेटी की अनुमति प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन न चलाए। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।