सोलर स्ट्रीट खरीद मामले में अनियमितताएं पाए जाने पर दो सरपंच निलंबित
सोलर स्ट्रीट खरीदने में अनियमितताएं बरतने पर दादरी के जिला उ
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : सोलर स्ट्रीट खरीदने में अनियमितताएं बरतने पर दादरी के जिला उपायुक्त ने गांव सांवड़ व गांव खेड़ी बूरा के सरपंचों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गांव सांवड़ के सरपंच मदन सिंह परमार के खिलाफ दादरी के एसडीएम द्वारा जांच की गई थी। एसडीएम द्वारा की गई जांच में सामने आया कि सरपंच मदन सिंह परमार द्वारा पंचायत को सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद में पांच लाख 34 हजार 162 रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी गांव सांवड़ के सरपंच मदन सिंह परमार कोई संतोषजनक सबूत व दस्तावेज पेश नहीं कर सके। जिसके चलते उपायुक्त द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत गांव सांवड़ के सरपंच मदन सिंह परमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। गांव खेड़ी बूरा का सरपंच भी निलंबित
इसी प्रकार से गांव खेड़ी बूरा के सरपंच जोगेंद्र सिंह के खिलाफ भी दादरी के एसडीएम द्वारा जांच की गई थी। जिसमें सामने आया था कि गांव खेड़ी बूरा के सरपंच जोगेंद्र सिंह द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद में तीन लाख आठ हजार दो सौ रुपये का गबन किया गया है। इसके अलावा गांव खेड़ी बूरा के सरपंच पर सीएम विडो में शिकायत देने के बाद दादरी सदर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में बताया गया कि सरपंच जोगेंद्र द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। सरपंच जोगेंद्र द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी संतोषजनक सबूत व दस्तावेज पेश नहीं किए गए। जिसके चलते जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत गांव खेड़ी बूरा के सरपंच जोगेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोप हुए सिद्ध : उपायुक्त
जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि उक्त दोनों सरपंचों पर ग्राम पंचायतों को हानि पहुंचाने के आरोप सिद्ध हुए हैं। जिसके चलते दोनों सरपंचों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।