बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को दाखिला नहीं दिलाएगा शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग इस बार छात्रों के भविष्य के आड़ में अस्थायी मान्यता को हर साल एक साल के लिए आगे बढ़ाने के सिलसिले पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sun, 01 Mar 2020 07:00 AM (IST) Updated:Sun, 01 Mar 2020 12:40 PM (IST)
बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को दाखिला नहीं दिलाएगा शिक्षा विभाग
बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को दाखिला नहीं दिलाएगा शिक्षा विभाग

भिवानी [बलवान शर्मा]। इन दिनों 134 के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, लेकिन बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में इस बार शिक्षा विभाग ने गरीबों के बच्चों को दाखिला नहीं करवाने का फैसला किया है। ये स्कूल फौरीतौर पर तो राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शिक्षा विभाग इस बार छात्रों के भविष्य के आड़ में अस्थायी मान्यता को हर साल एक साल के लिए आगे बढ़ाने के सिलसिले पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है। 

शिक्षा विभाग ने इन दिनों निजी स्कूलों में धारा 134ए के तहत दाखिला करवाने की प्रक्रिया शुरू की हुई है। 25 फरवरी से 20 मार्च तक आवेदन जमा किए जा रहे हैं। 27 मार्च को योग्य विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी। इस बीच विभाग के अधिकारियों ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व बीईओ को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि धारा 134ए के तहत केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही दाखिला करवाया जाना है। यदि किसी स्कूल ने पहले से दाखिले दे दिए हैं तो संबंधित ब्लाक के बीईओ उक्त छात्रों का दाखिला रद करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसा न छूट जाए, जिसके यहां धारा 134 ए के तहत दाखिला न हुआ हो।

बता दें कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट व सरकार दोनों ने पिछले दिनों सख्ती बरती थी। लेकिन इन स्कूलों में पहले से छात्रों के दाखिले हो चुके थे और इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को राहत देनी पड़ी थी। इस बार शिक्षा विभाग के अधिकारी पहले से ही अलर्ट हैं और उन्होंने 134 ए के तहत दाखिले करवाकर खुद विभाग को फंसने से बचा लिया है।

भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी अजीत श्योराण का कहना है कि विभाग के उच्चाधिकारियों की हिदायतें आई हुई हैं। जिले के सभी बीईओ को लिखित पत्र जारी कर इन हिदायतों से अवगत करवा दिया गया है। इस बार बगैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में धारा 134 ए के तहत दाखिले नहीं करवाए जा रहे हैं।

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