बाईपास व पुराने एनएच के बीच कलेक्टर रेट अब डेढ़ करोड़ प्रति एकड़

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित कलेक्टरों रेट में इस बार नई व्यवस्था

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 Apr 2017 07:03 PM (IST) Updated:Tue, 25 Apr 2017 07:03 PM (IST)
बाईपास व पुराने एनएच के बीच कलेक्टर रेट अब डेढ़ करोड़ प्रति एकड़
बाईपास व पुराने एनएच के बीच कलेक्टर रेट अब डेढ़ करोड़ प्रति एकड़

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित कलेक्टरों रेट में इस बार नई व्यवस्था की गई है। बाइपास और पुराने नेशनल हाइवे के अंदर की जमीनों का कलेक्टर रेट अब डेढ़ करोड़ प्रति एकड़ होगा। इसके साथ ही गावों में अब किसी भी रकबे का रेट 1500 रुपये प्रति वर्ग गज से कम नहीं रहेगा।

नए कलेक्टर रेट प्रभावी हो चुके हैं। वैसे तो इस बार शहरी क्षेत्र में 95 प्रतिशत एरिया में कलेक्टर रेट में कमी गई है। गावों की कृषि जमीनों की दरे भी किस्म के अनुसार ज्यादातर जगह मामूली रूप से कम की गई है। मगर इस बार बाइपास और पुराने नेशनल हाइवे के अंदर आने वाली जमीनों के रेट डेढ़ करोड़ प्रति एकड़ कर दिए गए है।

इन गावों की जमीनें होंगी शामिल

बाईपास के अंदर शहर की तरफ आने वाली जमीनों पर अब विकास योजनाओं की संभावनाएं प्रबल हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से इन जमीनों के रेट में अच्छी खासी वृद्धि की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत गाव बालौर, सराय, औरगाबाद, कसार, बरकताबाद, जाखौदा, बहादुरगढ़ की जो भूमि पुराने एनएच व बाइपास के अंदर शहर की तरफ है, उसके कलेक्टर रेट डेढ़ करोड़ प्रति एकड़ कर दिए गए है। हालाकि पिछले वित्त वर्ष में इस तरह की कोई व्यवस्था नही थी। इसके साथ ही गावों में किसी भी रकबे का कलेक्टर रेट अब 1500 रुपये प्रति वर्ग गज से कम नहीं होगा। पिछले वित्त वर्ष में यह 1100 रुपये प्रति वर्ग गज था।

ये भी रहेगी व्यवस्थाएं

कोई भी रकबा मेजर जिला रोड के साथ दो एकड़ की गहराई तक लगता है तो उसका कलेक्टर रेट सामान्य निर्धारित रेट का 150 प्रतिशत होगा। यदि कोई रकबा दूसरे जिला रोड व लिंक रोड के साथ दो एकड़ की गहराई तक लगता है तो उसका कलेक्टर रेट सामान्य निर्धारित कलेक्टर रेट का 125 प्रतिशत होगा। बहादुरगढ़ की शहरी संपत्ति के अंतर्गत 1210 वर्ग गज तक और गावों में 1000 वर्ग तक जो भी रकबा बैय होगा, वह प्लाट माना जाएगा। बहादुरगढ़ शहर में कोई भी रकबा 25 वर्ग गज या उससे कम बैय होगा तो उसे व्यवसायिक माना जाएगा और उसी दर से स्टाप डयूटी लगेगी।

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अब सभी रजिस्ट्रियां नए रेट के अनुसार हो रही है। बाइपास और पुराने एनएच के बीच शहर की तरफ जमीनों के कलेक्टर रेट विशेष तौर पर तय किए गए है।

-विकास सिंह, तहसीलदार, बहादुरगढ़।

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