फौजी की पत्नी का मोबाइल फोन छीनने वाले को पांच साल कैद

फौजी की पत्नी से मोबाइल फोन छीनने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 07:15 AM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 07:15 AM (IST)
फौजी की पत्नी का मोबाइल फोन 
छीनने वाले को पांच साल कैद
फौजी की पत्नी का मोबाइल फोन छीनने वाले को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : फौजी की पत्नी से मोबाइल फोन छीनने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

साढौरा, यमुनानगर के गांव शामपुर की गीता अंबाला छावनी हाऊसिग बोर्ड कालोनी में किराये के मकान में रहती है। गीता का पति पूना आर्मी में करता है। पीड़िता 6 सितंबर 2018 को सुभाष पार्क छावनी की तरफ अकेली घूम रही थी। करीब साढ़े 7 बजे शाम सुभाष पार्क की चहारदीवारी के बाहर की तरफ ट्रिब्युन कालोनी साइड खड़ी थी और वहां मोबाइल फोन पर अपने पति के साथ बात करने की तैयारी करने लगी तो इतने में पीछे से एक युवक आया और झपट मारकर हाथ से मोबाइल फोन छीन ले गया था। इसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया था, लेकिन आरोपित अंधेरा का फायदा उठाकर ट्रिब्युन कालोनी की तरफ भाग गया। आरोपित गोल्डन रंग की मोटरसाइकिल पर सवार था।

शोर मचाने पर पहुंची पुलिस, अगले चौक पर पकड़ा

मामले में भले ही आरोपित मौके से फरार हो गया था, लेकिन जैसे ही पीड़िता ने शोर मचाया तो मौके पर लोग तो इकट्ठा हुए ही थे, सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद आरोपित को साथ लेकर तलाश करनी शुरू कर दी थी। जहां पीड़िता ने अगले चौक पर पहुंच कर आरोपित की पहचान कर ली थी। आरोपित अगले चौक पर खड़ा हो गया था। आरोपित की तलाशी लेने पर मोबाइल बरामद हो गया था। आरोपित की पहचान छावनी निवासी गौरव उर्फ गोलू के रूप में हुई थी।

छह लोगों की हुई अदालत में गवाही

उपजिला न्यायवादी एनएस भट्टी ने बताया कि मामला अदालत में करीबन एक साल से विचाराधीन था। मामले को लेकर अदालत में छह लोगों की गवाही हुई। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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