बेटे से कुकर्म करनेवाले सौतेले पिता को 20 साल कैद, तलाकशुदा महिला से की थी शादी

अंबाला में अदालत ने एक व्‍यक्ति को अपने सौतेले बेटे के साथ कुकर्म करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Tue, 23 Oct 2018 11:46 AM (IST) Updated:Tue, 23 Oct 2018 11:46 AM (IST)
बेटे से कुकर्म करनेवाले सौतेले पिता को 20 साल कैद, तलाकशुदा महिला से की थी शादी
बेटे से कुकर्म करनेवाले सौतेले पिता को 20 साल कैद, तलाकशुदा महिला से की थी शादी

जेएनएन, अंबाला शहर। यहां एक व्‍यक्ति ने रात में सोते हुए नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म किया। उसने मां के साथ सो रहे लड़के को उठा लिया अौर उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़के की मां ने इसका विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। अब अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इस व्‍यक्ति ने तलाकशुदा से शादी की थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंदर पाल सिंह ने कुरुक्षेत्र के थाना बबैन क्षेत्र के एक गांव के इस व्‍यक्ति को 20 साल कैद के साथ  22 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में पंजोखरा थाना में मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक महिलाा का पति से मनमुटाव के बाद तलाक हो गया। महिला के साथ उसके दो बच्‍चे थे। उसके बाद महिला ने बबैन क्षेत्र के रहनेवाले एक व्‍यक्ति से दूसरी शादी कर ली। पहले पति से उसे एक लड़की और एक लड़का है। महिला के अनुसार, 18 मार्च 2017 की रात मां-बेटी और बेटा एक साथ और उसका दूसरा पति दूसरे बिस्‍तर पर सो रहे थे।

महिला ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे उसके पति ने लडके को उठा लिया अौर अपने बिस्‍तर पर ले गया। उसनेे लड़के के साथ कुकर्म किया। महिला को इस बारे में पता चला ताे उसने इसका विरोेध किया। इस पर पति ने उसे चुप रहने को कहा और किसी को इस बारे में बताने या पुलिस में श्‍ािकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। 

इसके बावजूद महिला ने घटना के बारे में पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सौतेले पिता को दोषी करार दे दिया। एएसजे की अदालत ने उसे पोस्को एक्ट में दोषी को 20 साल कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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