गुजरात के निलंबित आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज
आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 25 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में नौ मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
अहमदाबाद, प्रेट्र। भावनगर की अदालत ने निलंबित आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 25 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें नौ मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की एफआइआर को मनगढंत होने का दावा करते हुए अर्जी दायर की थी। एसीबी न्यायाधीश एसआर बैटरीवाला ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।