इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अफसरों पर नहीं चलेगा केस

इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Tue, 19 Mar 2019 06:08 PM (IST) Updated:Tue, 19 Mar 2019 06:08 PM (IST)
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अफसरों पर नहीं चलेगा केस
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अफसरों पर नहीं चलेगा केस

अहमदाबाद, प्रेट्र। इशरत जहां और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। विशेष अदालत को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने यह जानकारी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से वंजारा और अमीन के खिलाफ केस बंद होने का रास्ता साफ हो गया है।

सीबीआइ के वकील आरसी कोडेकर ने विशेष सीबीआइ अदालत में इससे संबंधित पत्र सौंपा था। पत्र के अवलोकन के बाद जज जेके पांड्या ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है।

इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने वंजारा और अमीन के खिलाफ कार्यवाही बंद करने के लिए आवेदन दाखिल करने की अदालत से अनुमति मांगी। अदालत अनुमति देते हुए 26 मार्च को आवेदन दाखिल करने को कहा।

अब यह सीबीआइ पर है कि क्या वह सरकार की अनुमति के बिना दोनों के खिलाफ केस को आगे बढ़ाना चाहती या नहीं। सीआरपीसी की धारा 197 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी है। इस मामले में सीबीआइ ने वंजारा और अमीन समेत सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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