अहमदाबाद में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी FIR
Heavy vehicles restricted in Ahmedabadअहमदाबाद में बढ़ रहे प्रदूषण और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है अब केवल नियत समय पर ही ये वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे।
अहमदाबाद, (पीटीआइ)। प्रदूषण और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर में पुलिस ने सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक शहर की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, आरटीओ से संबंधित काम के लिए शहर में आने वाले भारी वाहनों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में शामिल लोगों के लिए समय और स्थान तय कर वहां प्रवेश करने की अनुमति होगी।
नगर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव द्वारा सोमवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सकल वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित सभी प्रकार के सामान और यात्री वाहनों को शहर में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। केवल 7,500 किलोग्राम से कम सामान होने पर ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में अगला आदेश आने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, "बढ़ते प्रदूषण को रोकने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए" शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध आवश्यक है।
शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि 33 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले सभी वाहनों का सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। हालांकि, आरटीओ से संबंधित कार्यो के लिए शहर में आने वाले भारी वाहनों को कुछ चयनित स्थानों पर ही सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं के परिवहन में शामिल भारी वाहन जैसे दूध, सब्जियां, फल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस शहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आने की अनुमति रहेगी।