Vadodara: मिठाई की दुकानों पर लागू हुए FSSAI के नियम, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
गुजरात के वडोदरा में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कल मिठाई की दुकानों पर जाकर मिठाईयों पर best before date लिखने का अभियान चलाया नगर निगम का कहना है कि अगर बात नहीं मानी गयी तो हम उत्पाद नष्ट कर देंगे।
अहमदाबाद, एएनआइ। वडोदरा नगर निगम ने सोमवार को शहर की सभी मिठाई की दुकानों में जाकर मिठाई की ट्रे पर अनिवार्य रूप से' निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' (best before date) लिखने के लिए एफएसएसएआइ (Food Safety and Standards Authority of India) के नियम को लागू करने के लिए एक अभियान चलाया। निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि "अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो हम उत्पाद को नष्ट कर देंगे।"
गौरतलब है कि गली मोहल्लों में खुली हलवाई की दुकानों में बिकने वाले खाद्य पदार्थ के क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिये हैं। 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुके इन नियमों के अनुसार स्थानीय मिठाई की दुकानों पर सभी मिठाईयों को थालों पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। डिब्बाबंद मिठाईयों पर भी इन तारीखों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ये नियम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है।
लागू हुए नए नियमों के तहत अब खुली मिठाईयों के प्रयोग की समय अवधि कारोबारियों को लिखित में साझा करनी होगी। इस मिठाई को कितने दिनों तक खाया जा सकता है इसकी जानकारी भी उपभोक्ता को देना जरूरी होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द़वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि सार्वजनिक हित में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नियम लागू किया गया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया था, मिठाईयों पर बेस्ट बिफोर डेट अवश्य दर्ज रहनी चाहिये। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए FSSAI ने ये जरूरी कदम उठाया है, अब मिठाईयों की बनने और उपयोग करने की तारीख पढ़ने के बाद ही लोग उसे खरीदेंगे।