MCD चुनाव: स्वराज इंडिया को कोर्ट का झटका, नहीं मिलेगा एक समान चुनाव चिह्न

23 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के 272 वार्डों में चुनाव होना है, जबकि मतों की गिनती 26 अप्रैल को होगी।

By JP YadavEdited By: Publish:Mon, 03 Apr 2017 09:50 AM (IST) Updated:Mon, 03 Apr 2017 08:01 PM (IST)
MCD चुनाव: स्वराज इंडिया को कोर्ट का झटका, नहीं मिलेगा एक समान चुनाव चिह्न
MCD चुनाव: स्वराज इंडिया को कोर्ट का झटका, नहीं मिलेगा एक समान चुनाव चिह्न

नई दिल्ली (जेएनएन)। स्वराज इंडिया पार्टी के प्रत्याशियों को नगर निगम चुनाव में कॉमन (एक समान) चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को इस पर अंतरिम फैसला सुना दिया। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि 23 अप्रैल को होने वाले निगम चुनाव को देखते हुए समय काफी कम है। ऐसे में इस पर अंतरिम फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। वहीं, सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट याचिका खारिज कर दी। 

Delhi HC division bench has also in its interim order dismissed the plea of Swaraj India seeking common symbol for upcoming MCD polls

— ANI (@ANI_news) April 3, 2017

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गौरतलब है कि स्वराज इंडिया ने एकल पीठ द्वारा पार्टी को कॉमन चुनाव चिन्ह नहीं देने के फैसले को चुनौती दी थी। याची ने तर्क रखा है कि पजीकृत पार्टी के प्रत्याशियों को कॉमन चुनाव चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है और उनकी पार्टी को गलत तरीके से इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

एकल पीठ ने कहा था कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में प्रत्याशियों की फोटो लगाई जाएंगी। ऐसे में यदि पार्टी को कॉमन चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

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यहां पर बता दें कि 23 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के 272 वार्डों में चुनाव होना है, जबकि मतों की गिनती 26 अप्रैल को होगी। वहीं, उम्मीदवारों के नामांकन का सोमवार यानी आज अंतिम दिन है। 

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