Jharkhand Assembly Election 2019: निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश, समय पर सभी के घर पहुंचाएं फोटोयुक्त मतदाता पर्ची

Jharkhand Assembly Election 2019. कहा कि वोटर्स स्लिप की होम डिलीवरी की प्रत्येक दिन हो बूथवाइज समीक्षा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों को दिए गए निर्देश।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Mon, 18 Nov 2019 06:57 PM (IST) Updated:Mon, 18 Nov 2019 06:57 PM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019: निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश, समय पर सभी के घर पहुंचाएं फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
Jharkhand Assembly Election 2019: निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश, समय पर सभी के घर पहुंचाएं फोटोयुक्त मतदाता पर्ची

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर स्लिप समय पर उनके घर पहुंचाने का निर्देश दिया है। वे सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मतदान की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 30 नवंबर को पहले चरण की तेरह सीटों पर होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए इसे लेकर प्रतिदिन बूथवार समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि  फोटोयुक्त वोटर्स स्लिप के वितरण को लेकर सभी बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) हर दिन की रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी दूसरे दिन औचक निरीक्षण करेंगे। बताया कि निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन नंबर-1950 के संचालन से जुड़े ऑपरेटर कुछ मतदाताओं को कॉल कर यह फीडबैक लेंगे कि उन्हें बीएलओ द्वारा फोटोयुक्त वोटर्स स्लिप उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

यदि किसी कारण से किसी मतदाता को उसके घर पर फोटोयुक्त वोटर्स स्लिप नहीं मिल सका है, तो उसे उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपा नंद झा, शैलेश कुमार चौरसिया आदि भी उपस्थित थे।

नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में होंगे वोटर्स स्लिप

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नेत्रहीन मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मतदाता पहचान पत्र, डमी बैलेट पेपर और वोटर स्लिप उपलब्ध कराए जाने हैं। यह कार्य भी समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने इस क्रम में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम की भी जानकारी ली। साथ ही, गैर जमानती वारंटों के तामिला, लाइसेंसी हथियारों के भौतिक सत्यापन और उनके जमा होने से संबंधित आंकड़ों तथा आइपीसी की धारा-107 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की भी जानकारी ली।

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