Sonipat Election 2019 Result Update: यहां जानिए- सोनीपत की 6 सीटों पर कौन जीता-किसने खाई शिकस्त

Sonipat Election 2019 Result Update सोनीपत विधानसभा सीट पर सुरेंद्र पंवार ने मंत्री कविता जैन का शिकस्त दी है तो बरोदा सीट पर पहलवान योगेश्वर दत्त हार गए।

By JP YadavEdited By: Publish:Thu, 24 Oct 2019 04:23 PM (IST) Updated:Thu, 24 Oct 2019 04:23 PM (IST)
Sonipat Election 2019 Result Update: यहां जानिए- सोनीपत की 6 सीटों पर कौन जीता-किसने खाई शिकस्त
Sonipat Election 2019 Result Update: यहां जानिए- सोनीपत की 6 सीटों पर कौन जीता-किसने खाई शिकस्त

सोनीपत [संजय निधि]। दिल्ली से सटे हरियाणा की सोनीपत जिले की सभी छह विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस के गढ़ सोनीपत में एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू चला है। छह सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इनमें सोनीपत विधानसभा सीट पर सुरेंद्र पंवार ने मंत्री कविता जैन का शिकस्त दी है, तो बरोदा सीट पर पहलवान योगेश्वर दत्त कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी कृष्णा हुड्डा से मात खा गए।

सोनीपत विधानसभा क्षेत्र  

1. सुरेंद्र पंवार, (कांग्रेस), कुल मत : 79438 (जीत)

2. कविता जैन, (भाजपा), कुल मत : 46560

राई विधानसभा क्षेत्र   

1. मोहन लाल बड़ौली, (भाजपा), कुल मत : 45377  (जीत)

2. जयतीर्थ दहिया, (कांग्रेस), कुल मत : 42715

गन्नौर विधानसभा क्षेत्र :

1. निर्मल रानी, (भाजपा), कुल मत : 57830  (जीत)

2. कुलदीप शर्मा, (कांग्रेस), कुल मत : 47550

खरखौदा विधानसभा क्षेत्र :

1. जयवीर सिंह, (कांग्रेस), कुल मत : 38577  (जीत)

2. पवन कुमार, (जजपा), कुल मत : 37033

गोहाना विधानसभा क्षेत्र :

1. जगबीर मलिक, (कांग्रेस), कुल मत : 39531  (जीत)

2. राजकुमार सैनी, (लोसुपा), कुल मत : 35379

बरोदा विधानसभा क्षेत्र :

1. श्रीकृष्ण हुड्डा, (कांग्रेस), कुल मत : 36851  (जीत)

2. योगेश्वर दत्त, (भाजपा), कुल मत : 3221

450 बूथों पर पर्चियों का मिलान

हरियाणा के विधानसभा चुनावों में मतगणना के दौरान पहली बार 450 बूथों पर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर पड़े वोट और वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) से निकली पर्चियों का मिलान होगा। हर हलके में ड्रॉ के जरिये पांच बूथों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद वहां की ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। हालांकि प्रत्याशी या चुनावी एजेंट दूसरे बूथों पर भी वोट मिलाने के लिए रिटर्निग अधिकारी से मांग कर सकते हैं, लेकिन इसे मंजूर करने-न करने का फैसला रिटर्निग अधिकारी का ही होगा।

विगत अप्रैल और मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हर विधानसभा क्षेत्र के पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाए। बूथों का चयन ड्रॉ के जरिये होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के मुताबिक चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम संख्या 56 डी के मुताबिक प्रत्याशी और उसके चुनाव एजेंट यदि चाहे तो निर्वाचन अधिकारी से किसी अन्य पोलिंग बूथ पर भी वीवीपैट और ईवीएम के मिलान की मांग कर सकते हैं। हालांकि रिटर्निग अधिकारी इस प्रार्थना को नकार भी सकता है परंतु उसे कोई भी निर्णय लिखित रूप से कारणों सहित लेना होगा। मतगणना के बाद विजेता प्रत्याशी की जानकारी निर्वाचन आयोग की दी जाएगी और वहां से ओके होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी घोषणा करेगा।

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