बच्ची के यौन शोषण में दोषी युवक को पांच साल की कैद, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना

बच्ची के कल्याण व पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार को बतौर मुआवजा एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।

By Amit MishraEdited By: Publish:Sun, 29 Apr 2018 07:26 PM (IST) Updated:Mon, 30 Apr 2018 06:36 AM (IST)
बच्ची के यौन शोषण में दोषी युवक को पांच साल की कैद, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना
बच्ची के यौन शोषण में दोषी युवक को पांच साल की कैद, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना

नई दिल्ली [संजय सलिल] आदर्श नगर इलाके में आठ साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में दोषी युवक मोहन को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले की है और वारदात के समय पीड़ित के परिजनों ने युवक को मौके से ही दबोच लिया था।

एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश 

रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनमें दस हजार रुपये पीड़ित को देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने बच्ची के कल्याण व पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार को बतौर मुआवजा एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है। इनमें तीस हजार रुपये अंतरिम राहत के तौर पर पीड़ित को पहले ही दिए जा चुके हैं।

जबरन किया यौन शोषण

तीसरी कक्षा की पीड़ित छात्रा अपने माता-पिता के साथ आजादपुर इलाके में रहती है। वह गरीब परिवार से है। पिता रिक्शा चलाते हैं तो मां फैक्ट्री में काम करती हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 मई 2016 की सुबह बच्ची के माता-पिता अपने घर पर ही थे। उन्होंने बच्ची को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए पास की दुकान में भेजा था। सामान लेकर जब वह वापस आ रही थी तभी मौके पर मोहन पहुंच गया और उसने बच्ची के हाथ को पकड़ कोने की तरफ खींच लिया और उसका यौन शोषण करने लगा।

बच्ची ने मचाया शोर 

बच्ची जब शोर मचाने लगी तो पहले उसका छोटा भाई वहां पहुंच गया और फिर उसकी मां भी आ गई और मोहन को मौके पर दबोच लिया। मौके पर पहुंचे बच्ची के पिता ने वहीं से पुलिस को कॉल कर मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहन के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। 

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