अब पुरुष के पेट में दिखा गर्भाशय, पेट में तकलीफ से खुला 'असल' राज

रिपोर्ट लेकर जब यह शख्स चिकित्सक के पास पहुंचा तो वे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

By JP YadavEdited By: Publish:Mon, 29 Jan 2018 08:30 AM (IST) Updated:Mon, 29 Jan 2018 09:39 PM (IST)
अब पुरुष के पेट में दिखा गर्भाशय, पेट में तकलीफ से खुला 'असल' राज
अब पुरुष के पेट में दिखा गर्भाशय, पेट में तकलीफ से खुला 'असल' राज

रेवाड़ी (अश्वनी तिवारी)। हरियाणा में अजब मामला सामने आया है। यहां पर पुरुष के पेट में गर्भाशय और अंडाशय सुनकर हैरान होंगे, लेकिन शहर के एक अल्ट्रासाउंड केंद्र ने एक अधिवक्ता के पेट में यह दोनों चीजें अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दर्शा दीं। रिपोर्ट लेकर जब संबंधित अधिवक्ता चिकित्सक के पास पहुंचे तो उन्हें चिकित्सक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

उपभोक्ता फोरम में चला केस

हालांकि, गलत रिपोर्ट दिए जाने के मामले को अधिवक्ता उपभोक्ता फोरम में लेकर गए। फोरम ने इसे अल्ट्रासाउंड केंद्र की लापरवाही मानते हुए केंद्र संचालक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। इसके अतिरिक्त 4000 रुपये अलग से वाद खर्च के रूप में देने होंगे।

वर्ष 2014 में कराया था अल्ट्रासाउंड

8 अगस्त, 2014 को जिले के गांव पांचौर निवासी एडवोकेट सूबे सिंह को पेट में तकलीफ हुई। वे शहर के चिकित्सक प्रमोद गुप्ता के पास गए। चिकित्सक ने उन्हें पेट का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। उसी दिन सूबे सिंह अल्ट्रासाउंड कराने डॉ. दीपक अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर गए। उस दिन उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका तथा अगले दिन खाली पेट आने के लिए कहा गया।

पुरुष ने खाली पेट कराया था अल्ट्रासाउंड

सूबे सिंह अगले दिन खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वह रिपोर्ट लेकर डॉ. प्रमोद गुप्ता के पास पहुंचे। सूबे सिंह की रिपोर्ट देखकर डॉ. प्रमोद गुप्ता ने बताया कि रिपोर्ट में महिला की तरह ही गर्भाशय व अंडाशय दिखाए गए हैं तथा रिपोर्ट गलत है।

सूबे सिंह ने अपनी रिपोर्ट आर्टिमिस अस्पताल में भी दिखाई तथा वहां के चिकित्सकों ने भी इसे अल्ट्रासाउंड केंद्र की लापरवाही बताया। सूबे सिंह मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में पहुंचे तथा तमाम तथ्य रखे।

केंद्र की तरफ से यह दी गई दलील

अल्ट्रासाउंड संचालक की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी गई कि सूबे सिंह ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए शीघ्रता से अपना अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। रिपोर्ट कंप्यूटराइज्ड तैयार की गई थी इसलिए हो सकता है कि टाइपिंग करते समय कुछ गलती रह गई तथा किसी अन्य अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथ जुड़ गई।

फोरम ने मानी लापरवाही

जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने निर्णय में माना की गलत रिपोर्ट देना स्वास्थ्य सेवाओं में हुई बड़ी लापरवाही है, जिसके लिए उपभोक्ता क्षतिपूर्ति दिए जाने का हकदार है।

लगा दो लाख का जुर्माना

आदेश के अनुसार दो लाख रुपये डाक्टर व उसकी इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से शिकायत दायर करने से मुआवजा दिये जाने तक 9 फीसद ब्याज सहित सूबे सिंह को अदा करना होगा।

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