लालकिला उपद्रव मामले में आरोपित लक्खा सिधाना के बारे में ताजा जानकारी, कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुलिस से कहा अपना जवाब करें दाखिल

गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में आरोपित गैंगस्टर से एक्टीविस्ट बने लक्खा सिधाना को तीस हजारी अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। सिधाना ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर जवाब देने के लिए पुलिस ने अदालत से समय मांगा था।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Sun, 27 Jun 2021 12:58 PM (IST) Updated:Sun, 27 Jun 2021 12:58 PM (IST)
लालकिला उपद्रव मामले में आरोपित लक्खा सिधाना के बारे में ताजा जानकारी, कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुलिस से कहा अपना जवाब करें दाखिल
अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि 3 जुलाई तक सिधाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में आरोपित गैंगस्टर से एक्टीविस्ट बने लक्खा सिधाना को तीस हजारी अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। सिधाना ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर जवाब देने के लिए पुलिस ने अदालत से समय मांगा था। इसके चलते अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि 3 जुलाई तक सिधाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और तब तक पुलिस भी अपना जवाब दाखिल करे।

याचिका में सिधाना ने कहा है कि उसका लाल किला हिंसा से कोई वास्ता नहीं है। जबकि पुलिस का आरोप है कि लक्खा सिधाना ने ही प्रदर्शनकारियों का उकसाया था और इस कारण से ही भीड़ किले में घुस गई थी। भीड़ ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा उतारकर धार्मिक झंडा लहरा दिया था। पुलिस के मुताबिक सिधाना के खिलाफ पंजाब में कई केस दर्ज हैं और कई दफा वह जेल जा चुका है। 2012 में उसने पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सका था।

केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। प्रदर्शनकारी लाल किले में घुसे गये थे और उसके गुंबदों पर धार्मिक ध्वज फहरा दिया था।

गिरफ्तारी के डर से सिधाना ने मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए तीस हजारी अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया। सिधाना के वकील ने कहा कि इस घटना में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ बिना तथ्यों के मामला दर्ज किया है जबकि वह परेड में शामिल नहीं था। ऐसे में उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए।

लक्खा सिधाना के वकील रमेश गुप्ता तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने लाल किले की घटना में कोई भूमिका नहीं निभाई है। रमेश गुप्ता ने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने भी स्वीकार किया था कि लक्खा सिधाना ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले में प्रवेश नहीं किया था।

दिल्ली पुलिस ने मांगा वक्त

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबमिशन करने के लिए कोर्ट से कुछ और वक्त मांगा। अदालत ने मामले को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि लक्खा सिधाना को गिरफ्तार नहीं किया जाए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने घोषणा की थी कि सिधाना के बारे में जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के मामले में अपराध शाखा (मध्य दिल्ली) ने धारा 147, 148, 149, 152, 186, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427 और 188 के तहत FIR दर्ज की थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने आर्म्स एक्ट 1959 की 25, 27, 54 एवं 59 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था।

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