थरूर की याचिका पर अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीवी को HC ने भेजा नो‌ट‌िस, मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्णब गोस्वामी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

By Amit MishraEdited By: Publish:Fri, 04 Aug 2017 08:13 PM (IST) Updated:Fri, 04 Aug 2017 08:58 PM (IST)
थरूर की याचिका पर अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीवी को HC ने भेजा नो‌ट‌िस, मांगा जवाब
थरूर की याचिका पर अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीवी को HC ने भेजा नो‌ट‌िस, मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली । सुनंदा पुष्कर मौत मामले में गलत तथ्य प्रस्तुत करने को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा किए गए दो करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्णब गोस्वामी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सांसद के चुप रहने के अधिकार का सम्मान किया जाए।

थरूर ने हाई कोर्ट में एक नई याचिका लगाकर कहा था कि 29 मई को उनके द्वारा किए गए मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष ही चैनल और उसके संपादक की तरफ से आश्र्वासन दिया गया था कि वह उनकी पत्नी की मौत के मामले में अलग रिपोर्टिग नहीं करेंगे, लेकिन लगातार उन्हें बदनाम करने के इरादे से ऐसा किया जा रहा है।

शशि थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने पीठ से कहा कि चैनल और उसके संपादक को निर्देश दिया जाए कि इस मामले में हत्या शब्द का प्रयोग न करें क्योंकि अब तक हत्या की बात साबित नहीं हुई है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इस मामले में रिपोर्टिग की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
 

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