दिल्ली में केजरीवाल के विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

देवली के विधायक प्रकाश जारवाल व अन्य आरोपितों के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 08 May 2020 10:21 PM (IST) Updated:Fri, 08 May 2020 10:21 PM (IST)
दिल्ली में केजरीवाल के विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
दिल्ली में केजरीवाल के विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में देवली विधायक प्रकाश जारवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक और अन्य आरोपितों के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

नेब सराय थाने के एसएचओ नरेश सोलंकी ने बताया कि सर्च वारंट के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर विधायक व अन्य आरोपितों के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान विधायक के घर मौके पर मिले सहायकों व अन्य लोगों से पूछताछ की गई।

विधायक के संभावित ठिकानों पर छापेमारी

वहीं विधायक ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है। अफसरों के मुताबिक याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसीपी सुधांशु धामा, एसीपी विजय चंदेल व एसएचओ नेब सराय नरेश सोलंकी के नेतृत्व में करीब 15 पुलिसकर्मियों की टीम ने शुक्रवार दोपहर विधायक के तिगड़ी स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा पुलिस टीमों ने गोविंदपुरी, रोहिणी व दिल्ली के अन्य इलाकों में भी दबिश दी।

डॉक्टर ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या

मालूम हो, कि नेब सराय थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार में गत 18 अप्रैल को डॉ. राजेंद्र सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में देवली से आप विधायक प्रकाश जारवाल पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने विधायक व उनके साथी कपिल नागर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पहले भी विवादों में रहे हैं जारवाल

बता दें कि प्रकाश जरवाल 31 साल की उम्र में तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले जुलाई 2017 में प्रकाश जरवाल के खिलाफ एक महिला ने संगम विहार पुलिस थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। महिला ने जारवाल पर छेड़खानी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप था कि 9 जुलाई 2017 को विधायक व उनके कुछ साथियों ने उसके घर आकर धक्का दे दिया और कपड़े खींचते हुए धमकी की। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करने वाले उसके पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी थी।

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