Coronavirus: दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम, घर के क्वारंटाइन से निकले बाहर तो होगी जेल

Coronavirus स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक मार्च के बाद से 35 हजार लोग विदेश से आकर दिल्ली में रह रहे हैं।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Sun, 22 Mar 2020 10:59 PM (IST) Updated:Sun, 22 Mar 2020 10:59 PM (IST)
Coronavirus: दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम, घर के क्वारंटाइन से निकले बाहर तो होगी जेल
Coronavirus: दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम, घर के क्वारंटाइन से निकले बाहर तो होगी जेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विदेश से आए और उनके संपर्क में आने वाले लोग तय नियम के अनुसार 14 दिन तक अपने घर में क्वारंटाइन ही रहें। इस नियम में अब कोई ढील नहीं मिलेगी। यदि घर से बाहर निकले तो जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि घर के क्वारंटाइन से कहीं बाहर न निकलें अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इन पर निगरानी रखने व क्वारंटाइन से निकलने पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने का निर्देश दिया है।

क्वारंटाइन किए लोग नियम तोड़ते हुए पार्टियों में हुए शामिल

उल्लेखनीय है कि देश भर में कई ऐसी घटनाएं हुई, जिसमें यह बात सामने आई है कि घरों में क्वारंटाइन किए गए लोग नियम को तोड़ते हुए पार्टियों में शामिल हुए। विमान व रेल में यात्राएं की। इस वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। इसलिए क्वारंटाइन किए गए लोगों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि वे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए 14 दिन घर में ही रहें।

कोई मरीज अस्पताल से भागा ते उसे जाना होगा जेल

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक मार्च के बाद से 35 हजार लोग विदेश से आकर दिल्ली में रह रहे हैं। उन सभी को घर में क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर भी यह नियम लागू होगा। साथ ही कोरोना से पीड़ित कोई मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने तक बाहर नहीं जा सकते। उन्हें अस्पताल में अपने आइसोलेशन वार्ड में ही रहना होगा। डॉक्टर द्वारा अस्पताल से छुट्टी देने के बाद ही वे वापस जा सकते हैं। यदि कोई मरीज अस्पताल से भागा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।

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