CBI कोर्ट से क्रिश्चियन मिशेल को झटका, त्योहार में शामिल होने के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

क्रिश्चियन मिशेल का पूरा नाम क्रिश्चियन मिशेल जेम्‍स है जो करोड़ों रुपये के इस घोटाले में प्रमुख आरोपी है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

By JP YadavEdited By: Publish:Thu, 18 Apr 2019 10:54 AM (IST) Updated:Thu, 18 Apr 2019 04:31 PM (IST)
CBI कोर्ट से क्रिश्चियन मिशेल को झटका, त्योहार में शामिल होने के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत
CBI कोर्ट से क्रिश्चियन मिशेल को झटका, त्योहार में शामिल होने के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्‍ता वेस्‍टलैंड वीवीआइपी चॉपर स्‍कैम के प्रमुख आरोपियों में से एक बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। मिशेल ने दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में याचिका दायर कर गुड फ्राइडे (Good Friday) और ईस्टर (Easter) त्योहार में शिरकत करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

 

यहां पर बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल का पूरा नाम क्रिश्चियन मिशेल जेम्‍स है, जो करोड़ों रुपये के इस घोटाले में प्रमुख आरोपी है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मिशेल नामी ब्रिट‍िश कंसलटेंट है, जिसे कथ‍ित तौर पर एंग्‍लो-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने यह डील हासिल करने के लिए भारत में तत्‍कालीन यूपीए सरकार और भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए नियुक्‍त किया था। इस करार के तहत भारतीय वायुसेना को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्‍टर्स मिलने थे।

मिशेल पर आरोप है कि डील हासिल करने के लिए अगस्‍ता वेस्‍टलैंड ने मिशेल को भारत सरकार और अधिकारियों को रिश्‍वत के तौर पर देने के लिए करीब 350 करोड़ रुपए दिए थे। मिशेल इस मामले में आरोपी 3 मुख्‍य बिचौलियों में से एक है। बताया जाता है कि 2010 के इस समझौते को लेकर उसने कई बार भारत का दौरा किया। 1997 से 2013 के बीच उसके करीब 300 बार भारत आने-जाने की बात कही जा रही है।

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