NSA अजीत डोभाल और राकेश अस्थाना का फोन नहीं किया गया टेप, CBI ने HC में दाखिल किया जवाब

सीबीआइ ने डोभाल और राकेश अस्थाना का फोन टेप करने के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 26 Mar 2019 01:16 PM (IST) Updated:Tue, 26 Mar 2019 01:16 PM (IST)
NSA अजीत डोभाल और राकेश अस्थाना का फोन नहीं किया गया टेप, CBI ने HC में दाखिल किया जवाब
NSA अजीत डोभाल और राकेश अस्थाना का फोन नहीं किया गया टेप, CBI ने HC में दाखिल किया जवाब

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एसएनए) अजीत डोभाल और राकेश अस्थाना का फोन टेप करने के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। सीबीआइ ने कोर्ट से कहा है कि अजीत डोभाल का फोन कॉल कभी भी टेप नहीं किया गया है।

इससे पहले की सुनवाई में मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव पीठ ने केंद्र सरकार और  सीबीआइ से चार सप्ताह में जवाब मांगा था।

दरअसल अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में फोन टेप करने को लेकर मानक तय करने की मांग की गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया है कि पूर्व सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा और तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच हुए विवाद के दौरान अजीत डोभाल के अलावा कई लोगों का फोन टेप किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के बीच विवाद के दौरान विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के कई अधिकारी व एनएसए से हुई बातचीत की जानकारी तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा को रहती थी।

इसका मतलब है कि अधिकारियों के मोबाइल फोन टेप किए गए। फोन टैपिंग की जिम्मेदारी डीआइजी स्तर के अधिकारी की निगरानी में होता है। इस तरह से अनधिकृत रूप से फोन टेप करना गलत है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार से फोन टेपिंग को लेकर मानक तय करने को कहा जाय, क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

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