Delhi-NCR Challan News : लाखों लोगों को भारी पड़ेगी ये ग़लती, बिना चालान भरे सड़क पर ना उतारें अपने वाहन
Delhi Traffic Challan News दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वाले लाखों वाहन चालकों ने कई महीनों के बाद भी चालान नहीं भरा है। इसको लेकर दिल्ली यातायात पुलिस अब सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो और आपने वाहनों का बकाया ट्रैफिक चालान नहीं भरा है तो सतर्क हो जाइये, क्योंकि दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। दरअसल, बकाया ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वालों कार्रवाई की कड़ी में अब वाहन चालान को वाहन के बीमा से जोड़ा जाएगा। जाहिर है इसके बाद वाहनों का बीमा नवीनीकरण (Renew Car Insurance) होना नामुमकिन होगा। इसके अभाव में सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान करने का नियम है। यह नियम पूरे देशभर में लागू है। वाहन मालिक ने चालान जमा नहीं कराया गया है तो उसके वाहन का नया बीमा नहीं होगा। ऐसे में वाहन मालिकों को किसी तरह की दुर्घटना होने पर बड़ी परेशानी होगी। मिली जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में एक प्रस्ताव दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को भेज गया है।
दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान बड़ी संख्या में हुए है। इनमें तेज रफ्तार के मामले सबसे ज्यादा है। ऐसे चालान महीनों से लंबित हैं। वाहन मालिक चालान भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी बड़ी कार्रवाई का डर भी नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, कुल काटे गए याताया चालानों में से सिर्फ 10 प्रतिशत वाहन मालिकों ने ही अपने चालान जमा करवाए हैं।
ये नियम ज्यादा तोड़े वाहन चालकों ने
इन सभी का उल्लंघन करने पर पिछले साल 50 लाख से अधिक चालान किए गए थे। हैरत की बात है कि सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही अपने चालान भरे हैं। दिल्ली ट्रैफिक द्वारा काटे गए करीब एक करोड़ 13 लाख चालान हैं जो भरे ही गए नहीं हैं।
दिल्ली सरकार आने वाले समय इंश्योरेंस को वाहनों के चालानों से लिंक करने की तैयारी में है। भविष्य में चालान नहीं भरने वालों का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया जाएगा, इसका तरह का प्रस्ताव है। इसके साथ दिल्ली सरकार पहले ही सीएनजी के साथ पेट्रोल पंप मालिकोंको आदेश दे चुकी है कि जिनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं हो, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाए।
ये भी पढ़ें- MCD Election 2022: दिल्ली में अवैध पोस्टर व होर्डिग्स हटाने का काम शुरू, दोबारा लगाने पर होगा केस दर्ज
गलत चालान कटने पर तत्काल इन नंबरों पर करें संपर्क 1095 011-25844447 011-25844444 23914049
गौरतलब है कि सितंबर, 2019 में लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अब सड़कों पर रफ्तार भरने वाले प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। अगर वाहन चालक ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाया तो जुर्माने के साथ जेल जाने का भी नियम है। इसके साथ नए मोटर व्हीकल एक्ट में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर चालान की रकम दोगुना कर दी गई है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर जहां पहले जुर्माना 1,000 रुपये था, वह अब 2,000 रुपये हो गया है।