अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने के प्रावधान को एलजी की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने के प्रावधान संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्

By JagranEdited By: Publish:Thu, 19 Apr 2018 09:43 PM (IST) Updated:Thu, 19 Apr 2018 09:43 PM (IST)
अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने 
के प्रावधान को एलजी की मंजूरी
अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने के प्रावधान को एलजी की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने के प्रावधान संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूर कर दिया है। अब बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने पर निजी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं को घंटों के हिसाब से जुर्माने का भुगतान करेंगी। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस आशय की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि इससे बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

गौरतलब है कि इस नीति के तहत बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने पर डिस्कॉम को एक घटे के अंदर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो डिस्कॉम को पहले दो घटे की कटौती पर प्रत्येक उपभोक्ता को 50 रुपये प्रति घटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा। दो घटे से अधिक की कटौती की स्थिति में यह हर्जाना प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रति घटे के हिसाब से देना होगा। एक दिन में केवल शुरुआती पहले घटे की ऐसी कटौती की स्थिति डिस्कॉम को हर्जाने की छूट रहेगी। अगर उसी उपभोक्ता को उसी दिन आगे भी बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है तो डिस्कॉम को पूरी कटौती का हर्जाना देना पड़ेगा।

एक निश्चित अवधि में उपभोक्ता के सीए नंबर में जुर्माना अपने आप पहुंच जाएगा और इसकी सूचना भी उपभोक्ता को मिल जाएगी। जुर्माने की रकम उपभोक्ता के मासिक बिजली बिल के साथ समायोजित की जाएगी।

अगर किसी उपभोक्ता को अपने आप बिजली वितरण कंपनी से जुर्माना नहीं मिलता है तो वह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) या उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर डिस्कॉम को संबंधित उपभोक्ता को पांच हजार रुपये या जुर्माने की पाच गुना राशि जो भी अधिक हो देनी होगी।

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