सुनंदा पुष्कर मामले में खबरों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में समाचार चैनल द्वारा स

By JagranEdited By: Publish:Fri, 01 Dec 2017 10:23 PM (IST) Updated:Fri, 01 Dec 2017 10:23 PM (IST)
सुनंदा पुष्कर मामले में खबरों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इन्कार
सुनंदा पुष्कर मामले में खबरों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में समाचार चैनल द्वारा संबंधित खबर प्रसारित करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने टीवी चैनल को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करने को कहा है।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि खबर प्रसारित करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन, संतुलन कायम रखने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी व रिपब्लिक टीवी को सुनंदा की मौत से जुड़ी किसी खबर को चलाने से पहले उस पर थरूर की राय जानने के लिए उनको अग्रिम नोटिस देने को कहा।

न्यायाधीश ने कहा, हर व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है, उन्हें किसी मुद्दे पर बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गोस्वामी और चैनल के खिलाफ थरूर द्वारा दायर दो करोड़ रुपये की मानहानि के तीन मुकदमों की सुनवाई पर यह आदेश दिया। थरूर ने पत्रकार और चैनल पर सुनंदा की रहस्यमयी मौत से जुड़ी खबरों के प्रसारण के समय उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर ये मामले दायर किए थे। बता दें कि सुनंदा पुष्कर की 17 दिसंबर, 2014 को दक्षिणी दिल्ली के पाच सितारा होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। थरूर का आरोप है कि उनके (अर्णब व रिपब्लिक टीवी) वकील द्वारा 29 मई को दिए गए आश्वासन के बावजूद उनको बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है।

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