बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने किया बरी
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: साकेत जिला अदालत ने 11 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: साकेत जिला अदालत ने 11 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले पिता को बरी कर दिया है। आरोपी दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारी था और उसके जल बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा रजिस्टर में उसकी उपस्थिति दिखाए जाने के बाद उसे आरोप से बरी कर दिया गया।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलवंत राय बंसल ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि पीड़िता ने अपने दिए गए बयान को कई बार बदला है। इस आधार पर आरोपी को बरी किया जाता है। पेश मामले के अनुसार दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति पर 11 वर्षीय बच्ची ने 30 अगस्त 2011 को अपने सौतेला पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके बाद 4 नंवबर 2011 को मामला दर्ज कराया गया था। इस दौरान उसने दो बार दुष्कर्म करने की बात कही थी, जिसके बाद से अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।