अस्पताल में मौत पर 8.25 लाख मुआवजे का आदेश

जासं, नई दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने लोकनायक (एलएनजेपी) अस्पताल में रेडियोथेरेपी (विकिरण चिक

By Edited By: Publish:Thu, 29 Jan 2015 08:02 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jan 2015 08:02 PM (IST)
अस्पताल में मौत पर 8.25 
लाख मुआवजे का आदेश

जासं, नई दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने लोकनायक (एलएनजेपी) अस्पताल में रेडियोथेरेपी (विकिरण चिकित्सा) के दौरान लापरवाही से 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में दिल्ली सरकार को मृतक के परिवार को 8.25 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति डीके जैन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से गाजियाबाद निवासी रामवीर सिंह की पत्नी और तीन बच्चों को 8.25 लाख रुपये भुगतान करने को कहा, जिनकी मौत अक्टूबर 2004 में हुई थी। आयोग ने कहा कि अस्पताल की तरफ से दायर अपील में इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि रामवीर की रेडियोथेरेपी के दौरान लापरवाही हुई। अस्पताल के चिकित्सक द्वारा उसे अत्यधिक विकिरण देने के कारण शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का यह आदेश दो समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया जो राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। इसमें दिल्ली सरकार से मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करने को कहा था। इस संबंध में एक समीक्षा याचिका सिंह के परिजनों ने दायर कर मुआवजे की राशि को बढ़ाने की माग की थी, जबकि दूसरी याचिका दिल्ली सरकार ने दायर कर भुगतान के दायित्व से मुक्त करने की माग की थी।

chat bot
आपका साथी