चाबी खोने से बीमे की रकम न देने की बात समझ से परे

By Edited By: Publish:Sun, 21 Sep 2014 01:05 AM (IST) Updated:Sun, 21 Sep 2014 01:05 AM (IST)
चाबी खोने से बीमे की रकम न देने की बात समझ से परे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

अगर कार खरीदते समय कार के साथ मिली अतिरिक्त चाबी कहीं गुम हो चुकी है। इसके बाद कार चोरी हो जाती है तो बीमा कंपनी कार रखने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा बीमा की रकम देने से इन्कार नहीं कर सकता। ऐसे ही मामले में नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सीके चतुर्वेदी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 8.44 लाख रुपये बीमा की रकम 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। कंपनी को 60 हजार रुपये मुआवजा व कानूनी खर्च के रूप में भी देने होंगे। यह रकम एक माह के भीतर देनी है।

कार खरीदने पर कंपनी से अमूमन दो से तीन चाबियां मिलती हैं। फैसले में बताया गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहा कि कार की तीसरी चाबी खोई हुई पाई गई। यह बात मालिक की लापरवाही दर्शाती है। फोरम ने कहा कि तीसरी चाबी के खोने से कार के बीमे की रकम न देने की बात समझ से परे है। यह कंपनी का दोषपूर्ण रवैया है। कंपनी को रकम देनी होगी।

यह था मामला

पेश मामले में, सरोजनी नगर स्थित अनु टूर एंड ट्रेवल एजेंसी की कार 14 नवंबर, 2007 की रात चोरी हो गई थी। एजेंसी मालिक करतार सिंह ने मामले की शिकायत सरोजनी नगर थाने में की। इसके बाद मामले की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमे की रकम नहीं दी। तंग आकर मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई।

chat bot
आपका साथी