Chhattisgarh: अनुसूचित क्षेत्रों में चलेगी ग्रामसभा की सरकार, आइपीसी की इन धाराओं में होगा कार्रवाई का अधिकार

Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के लिए नियम तैयार कर लिया गया है। मानसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की सरकार चलेगी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sat, 09 Jul 2022 09:36 PM (IST) Updated:Sat, 09 Jul 2022 09:36 PM (IST)
Chhattisgarh: अनुसूचित क्षेत्रों में चलेगी ग्रामसभा की सरकार, आइपीसी की इन धाराओं में होगा कार्रवाई का अधिकार
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में चलेगी ग्रामसभा की सरकार। फाइल फोटो

रायपुर, संजीत कुमार। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के लिए नियम तैयार कर लिया है। मानसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की सरकार चलेगी। सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों गौण खनिज, वनोपज, जल, जंगल, जमीन पर पूरा अधिकार ग्रामसभा का होगा। आइपीएसी की 36 अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई का अधिकार भी ग्रामसभा को मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा सर्वोपरि होगी। शासकीय कर्मी ग्रामसभा के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकेंगे।

ग्रामसभा सरकारी अफसरों के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई की अनुशंसा

ग्रामसभा सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर सकती है। इस कानून में महिला सभा दिव्यांजन, तृतीय लिंग, वरिष्ठ नागरिक और वंचित समूह के अलावा बालसभा के गठन की भी व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेसा अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत राज्यों को अपना नियम बनाना है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने पहले ही नियम बना लिया है।

ऐसे गठित होगी ग्रामसभा

-प्रत्येक गांव जहां एक तरह की रूढ़ियों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां एक ग्रामसभा बनेगी।

- अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होगा। पुरुष व महिला बारी-बारी से अध्यक्ष बन सकेंगे।

- पंच, सरपंच सहित अन्य पदाधिकारी को ग्रामसभा में पद नहीं मिलेगा।

- ग्रामसभा शांति समिति, वित्त समिति जैसी कमेटियां बना सकेगी।

- ग्रामसभा अपने गांवों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी कर सकेगी।

आइपीसी की इन धाराओं में ग्रामसभा लगा सकती है जुर्माना

- धारा 160 शांति भंग

-धारा 294 अश्लील गाने व कार्य

-धारा 298 धार्मिक भावनाओं को आहत करना

- धारा 336 दूसरे के जीवन को खतरे में डालना

- धारा 379 चोरी

- धारा 403 बेइमानी से संपत्ति हड़पना

- धारा 448 घर में अवैध प्रवेश

- धारा 500 मानहानि

- धारा 506 धमकी

- धारा 509 महिला का अपमान

- धारा 264, 265, 266 व 267 के तहत व्यापार में गलत बाट व माप का प्रयोग

(नोट: ग्रामसभा सौ से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना ही कर सकती है।)

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