कैबिनेट में चार संशोधन विधेयकों पर मुहर

रायपुर [ब्यूरो]। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को चार संशोधन विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी

By Edited By: Publish:Sun, 22 Mar 2015 05:00 AM (IST) Updated:Sun, 22 Mar 2015 02:36 AM (IST)
कैबिनेट में चार संशोधन विधेयकों पर मुहर

रायपुर [ब्यूरो]। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को चार संशोधन विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, त्रि-स्तरीय पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक तथा छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन संशोधन विधेयक 2015 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी संशोधन विधेयक विधानसभा के चालू बजट सत्र में पेश किए जाएंगे।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी में सचिव के नहीं होने पर किसी अन्य अधिकारी को प्रभार दिया जा सकेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में महर्षि निजी विश्वविद्यालय को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध करने का प्रावधान किया जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के बाद महर्षि विश्वविद्यालय को केवल महाविद्यालय की मान्यता रहेगी।

इसी तरह छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन संशोधन विधेयक 2015 में खेलों के व्यवसायिक आयोजन पर लगने वाले मनोरंजन शुल्क को कम करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में हॉकी सहित कुछ अन्य खेलों के व्यवसायिक आयोजन पर तीस प्रतिशत मनोरंजन शुल्क वसूला जाता है। इस शुल्क को घटाकर दस प्रतिशत तक करने की तैयारी है।

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