नक्सली इलाकों में अब आसानी से बनेंगी सड़कें
रायपुर [ब्यूरो]। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित दस जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग से संबंधित सामान्य मंजूरी अब आसानी से मिल सकेगी।
केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए छूट प्रदान कर दी है। यह छूट केंद्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत सार्वजनिक उपयोग के महत्व वाली अधोसंरचनाओं के निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखकर दी गई है।
छूट के अनुसार अब टू-लेन सार्वजनिक मार्गो के निर्माण के लिए कितनी भी वन भूमि होने पर अनुमति राज्य सरकार द्वारा ही दी जा सकेगी।