बीमाकर्ता के लिए पॉलिसी बेचने के 15 दिनों के भीतर ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलना जरूरी: IRDAI

अब हर बीमाकर्ता को अपनी बेची गई पॉलिसी की जानकारी ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलकर देनी ही होगी

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Sat, 09 Sep 2017 12:56 AM (IST) Updated:Sat, 09 Sep 2017 12:56 AM (IST)
बीमाकर्ता के लिए पॉलिसी बेचने के 15 दिनों के भीतर ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलना जरूरी: IRDAI
बीमाकर्ता के लिए पॉलिसी बेचने के 15 दिनों के भीतर ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलना जरूरी: IRDAI

नई दिल्ली (जेएनएन)। सभी बीमाकर्ता जो कि बेची गई पॉलिसी के लिए सेल्फ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म (ISNP) पर इलेक्ट्रानिक इंश्योरेंस अकाउंट (e-IAs) खोल रहे हैं उन्हें अब पॉलिसी बेचे जाने के 15 दिनों के भीतर इसकी जानकारी ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलकर देनी ही होगी।

शेयरधारकों की ओर से इंश्योरेंस रिपोजिटरीज और पॉलिसी के इलेक्ट्रॉनिक इश्योएंस के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन पर स्पष्टता का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इरडा ने कहा है कि नियामक ने सभी बीमाकर्ताओं, बीमाकर्ता मध्यस्थों और बीमा भंडार गृहों से कहा है कि वो इलेक्ट्रानिक इंश्योरेंस अकाउंट खोलने के लिए ई-सिग्नेचर के विकल्प के रुप में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को वैलिडेट करें। नियामक ने कहा, “मौजूदा प्रचलन के मुताबिक इलेक्ट्रानिक इंश्योरेंस अकाउंट (ई-आईए) खोलने के लिए आवेदन पत्र पर धारक (ई-आईए) के एक ई-हस्ताक्षर को एक मान्य प्रमाण माना जाता है।”

इसके अलावा इरडा ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से पेश की गईं ई-केवाईसी सुविधा का फायदा उठाएं और नो योर कस्टमर/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (केवाईसी/एएमएल) के दिशानिर्देशों का पालन करें। वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल ई-कॉमर्स के इंश्योरेंस में भी किया जा सकता है। चीजों को आसान बनाने के लिए अथॉरिटी ने अनुमति दी है कि इलेक्ट्रानिक इंश्योरेंस अकाउंट (ई-आईए) को ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए भी खोला जा सकता है। ऐसे में सिर्फ एक ओटीपी आपके ईमेल पर या आपको मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

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