टाटा ट्रस्ट्स ने लगाई आयकर छूट वापस लेने के खिलाफ अर्जी

टाटा ट्रस्ट्स की इकाई सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने आयकर विभाग द्वारा संस्था को आयकर से मिली छूट वापस लेने के एक फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई है।

By NiteshEdited By: Publish:Sat, 09 Feb 2019 09:19 AM (IST) Updated:Sat, 09 Feb 2019 12:30 PM (IST)
टाटा ट्रस्ट्स ने लगाई आयकर छूट वापस लेने के खिलाफ अर्जी
टाटा ट्रस्ट्स ने लगाई आयकर छूट वापस लेने के खिलाफ अर्जी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। टाटा ट्रस्ट्स की इकाई सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने आयकर विभाग द्वारा संस्था को आयकर से मिली छूट वापस लेने के एक फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई है। सूत्रों के मुताबिक मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमणन को ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मानदेय के मद में 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इसे बहुत बड़ी रकम मानते हुए आयकर विभाग ने टैक्स से मिली छूट पिछले वर्ष दिसंबर में वापस ले ली।

घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आयकर विभाग के इसी फैसले के खिलाफ अपील की गई है। हालांकि सूत्र ने यह नहीं बताया कि आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने का आधार क्या है। टाटा ट्रस्ट्स ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच, इस तरह की खबरें भी आईं कि वेंकटरमणन ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर भी टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वेंकटरमणन इस्तीफा देने को तैयार थे। गौरतलब है कि 10,000 करोड़ डॉलर (सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) मूल्य की टाटा संस की 66 फीसद हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के ही हाथों में है। 

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