सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश टैक्स रिटर्न के लिए आधार को पैन से लिंक करें करदाता, यह है तरीका
सुप्रीम कोर्ट ने पैन को आधार से जोड़ने के नियम को बरकरार रखा है
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार नंबर और पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आपस में जोड़े जाने को लेकर लाए गए नए प्रावधान को बरकरार रखा है। इस नियम पर आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर अधिनियम में नया डाले गए प्रावधान को स्थायी रूप से खाता संख्या (पैन) के साथ आधार संख्या को जोड़ने में अनिवार्य करार दिया।
आधार कार्ड को पैन से जोड़े जाने के अनिवार्य नियम को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास यूनीक आईडी (आधार कार्ड) है उन्हें इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना ही होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उन लोगों पर जोर नहीं दिया जा सकता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस प्रावधान को केंद्र सरकार का भी साथ मिला है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है।
पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक:
जानिए आपको क्या करना होगा आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर एक नया लिंक शुरु किया है। इस लिंक के माध्यम से लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में आसानी होगी। इस लिंक को ओपन करते ही एक पेज ओपन होगा। इसमें बाईं ओर सर्विसेज के ठीक नीचे लिंक आधार (न्यू) का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको मांगी गई जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने सही सही नाम का उल्लेख करना होगा। इसके ठीक नीचे एक कैप्चा होगा जिसे आपको भरना होगा। इसके ठीक नीचे लिंक आधार का एक बटन आपको दिखाई देगा। इस बटन पर सबमिट करते ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।