Post Office ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा का किया एलान; PPF, SSY के निवेशकों को होगा लाभ

कोरोनावायरस की वजह से उत्पन्न मौजूदा हालात में सरकार ने हाल में पीपीएफ सुकन्या समृद्धि सहित अन्य बचत योजनाओं के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Sat, 18 Apr 2020 12:17 PM (IST) Updated:Mon, 20 Apr 2020 06:53 AM (IST)
Post Office ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा का किया एलान; PPF, SSY के निवेशकों को होगा लाभ
Post Office ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा का किया एलान; PPF, SSY के निवेशकों को होगा लाभ

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय डाक (India Post) ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),सुकन्या समृद्धि  योजना (SSY) के खातों, RD और पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं में जमा, निकासी और खाता बंद करने के लिए कॉमन फॉर्म के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारतीय डाक के 15 अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया है कि  पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और डाकघर की अन्य योजनाओं के लिए कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाक विभाग ने कहा है कि विभिन्न फील्ड यूनिट्स और अन्य हितधारकों से अलग-अलग बचत योजनाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म के इस्तेमाल में होने वाली परेशानियों से जुड़ी सूचना उसे मिली थी। साथ ही इन फॉर्मस की प्रिंटिंग खरीद और डाक घरों में उपलब्धता सुनिश्चित करने में दिक्कत पेश आ रही थी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। 

भारतीय डाक ने कहा है कि यह पूरी तरह परिचालन से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए भारतीय डाक ने सभी डाकघरों के लिए इन कॉमन फॉर्म्स के इस्तेमाल की अनुमति देने का फैसला किया है। 

1. अकाउंट खोलने और पर्चेज ऑफ सर्टिफिकेट से जुड़े आवेदन फॉर्म

2. पे-इन स्लीप

3. अकाउंट की मेच्योरिटी के समय खाता बंद कराने का अप्लीकेशन फॉर्म

4. अकाउंट को प्री-मेच्योर क्लोज कराने का फॉर्म

5. RD/PPF और SSA खातों से लोन/निकासी का अप्लीकेशन फॉर्म

6. RD/TD/PPF/SCSS खातों की मियाद बढ़ाने से जुड़ा अप्लीकेशन फॉर्म 

पीपीएफ, सुकन्या योजना में डिपोजिट में देरी पर नहीं देना होगा जुर्माना

कोरोनावायरस की वजह से उत्पन्न मौजूदा हालात में सरकार ने हाल में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि सहित अन्य बचत योजनाओं के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी है। इसके तहत जो निवेशक वित्त वर्ष 2019-20 में न्यूनतम जमा राशि डिपोजिट नहीं कर पाए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 तक का समय दिया गया है। साथ ही अगर पीपीएफ, सुकन्या और पोस्ट ऑफिस RD में 30 जून तक जरूरी न्यूनतम राशि जमा कारा दी जाती है तो निवेशकों पर किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगेगा।

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