PAN-Aadhaar Linking: पैन को 31 मई तक आधार से जोड़ने पर TDS की कम कटौती के लिए नहीं होगी कार्रवाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने इस तरह का लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह की चूक की है जहां पैन निष्क्रिय थे। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

By AgencyEdited By: Praveen Prasad Singh Publish:Wed, 24 Apr 2024 11:05 PM (IST) Updated:Wed, 24 Apr 2024 11:51 PM (IST)
PAN-Aadhaar Linking: पैन को 31 मई तक आधार से जोड़ने पर TDS की कम कटौती के लिए नहीं होगी कार्रवाई
सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नोटिस मिले हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। PAN-Aadhaar linking आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस (TDS) की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्त्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) की जाएगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने इस तरह का लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कर मांग की है। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

सीबीडीटी ने कहा, ''31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा।''

 

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