बैंकों ने किया कटे-फटे नोट लेने से इनकार तो उन्हें देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना

आरबीआई के मुताबिक अब कोई भी बैंक कटे-फटे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Thu, 02 Mar 2017 03:32 PM (IST) Updated:Thu, 02 Mar 2017 04:04 PM (IST)
बैंकों ने किया कटे-फटे नोट लेने से इनकार तो उन्हें देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना
बैंकों ने किया कटे-फटे नोट लेने से इनकार तो उन्हें देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। फेसबुक, व्हाट्सएप और फेक न्यूज के दौर में जब सोनम गुप्ता बेवफा लिखे नोटों को लेकर तरह तरह की अफवाहें आम हो जाएं और कोई ये कहे कि अब बैंक आपके पुराने और कटे फटे नोटों को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में बेहतर होगा कि आप इन खबरों पर यकीन न करें। क्योंकि नोटों को जारी करने और उनकी स्वीकृति के संबंध में सभी दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए जाते हैं और इस संबंध में आरबीआई ने ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी नोट की मान्यता अभी तक खत्म नहीं हुई है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है, मसलन सोनम गुप्ता बेवफा है। केंद्रीय बैंक ने कहा, “आरबीआई की ओर से किसी को भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि वो इस तरह के नोटों को स्वीकार न करें। हम समय समय पर लोगों से अपील करते रहते हैं कि वो नोटों पर कुछ लिखे नहीं, उन्हें मोड़े नहीं और न ही उन्हें स्टेपल करें।”

साल 2013 में आरबीआई के नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऐसे किसी भी नोट को जिसमें नारे या फिर राजनीतिक संदेश लिखा हुआ होगा उसे भी वैध माना जाएगा। वहीं साल 2014 में भी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि लोगों को इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो अपने ऐसे पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जब स्टेोट बैंक ऑफ इंडिया, कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एक्सिस से इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्याम वो ऐसे नोटों को स्वी कार करते हैं या नहीं तो इस पर बैंकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 1999 में एक स्वच्छ नोट नीति शुरू की थी जिसके अंतर्गत लोगों से अपील की गई थी कि वो नोट पर कुछ भी न लिखें।

बैंक ने नहीं स्वीकार किए ऐसे नोट तो लगेगा जुर्माना:
आरबीआई के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई बैंक अगर कटे-फटे नोट बदलने से मना करता है तो बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्मान लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि इस संबंध में कुछ प्रतिबंध भी लागू हैं। साल 2016 के आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक अगर आप 20 नोट या 5000 रुपए की कीमत के नोटों की रोज बदली करते हैं तो आपको इसके लिए सर्विस चार्ज देना होगा।

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