PPF, डाकघर बचत योजनाओं और किसान विकास पत्र के लिए भी जरूरी हुआ आधार कार्ड

सरकार ने अब प्रमुख छोटी बचत योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Fri, 06 Oct 2017 01:58 PM (IST) Updated:Sat, 07 Oct 2017 04:30 PM (IST)
PPF, डाकघर बचत योजनाओं और किसान विकास पत्र के लिए भी जरूरी हुआ आधार कार्ड
PPF, डाकघर बचत योजनाओं और किसान विकास पत्र के लिए भी जरूरी हुआ आधार कार्ड

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की सभी जमा योजनाओं, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए भी अब बायोमैट्रिक आइडेंटिफिकेशन यानी आधार को अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा जमाकर्ताओं को अब 31 दिसंबर 2017 तक अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए इन सभी योजनाओ के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने की जानकारी दी गई है।

29 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, “जहां पर भी आधार संख्या को नहीं दिया गया है, जमाकर्ता को आधार के लिए नामांकन आवेदन का सबूत प्रस्तुत करना होगा।” इसमें आगे कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं को जिन्होंने इस तरह की जमा योजनाओं का आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है उन्हें 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाक घर बचत बैंक या जमा कार्यालय में अपने आधार की जानकारी देनी होगी।

सरकार ने बेनामी संपत्ति और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए बैंक जमाओं, मोबाइल फोन और अन्य योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। बीते महीने सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार उपलब्ध करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। गरीब महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस, केरोसीन, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीडीएस, मनरेगा समेत 135 योजनाओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है।

इससे पहले सरकार ने सरकारी लाभों और सब्सिडी (जैसे कि कुकिंग गैस) का फायदा लेने के लिए आधार की अनिवार्यता पर जोर दिया था। ऐसे में जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनसे 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था, अब इसी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया, “कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और इन योजनाओं का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाए जाने को देखते हुए 31 दिसंबर, 2017 तक सभी सूचनाओं में निर्धारित तारीख का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।”

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