पहला मुकदमा : संपत्ति विवाद के मामले में मुवक्किल को दिलाई थी जीत

अधिवक्ता चंदेश्वर पांडेय बताते हैं कि पचरुखी थाना अंतर्गत जसौली गांव निवासी इंद्रासन साह ने उन्हें अ

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jan 2019 05:32 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jan 2019 05:32 PM (IST)
पहला मुकदमा : संपत्ति विवाद के मामले में मुवक्किल को दिलाई थी जीत
पहला मुकदमा : संपत्ति विवाद के मामले में मुवक्किल को दिलाई थी जीत

अधिवक्ता चंदेश्वर पांडेय बताते हैं कि पचरुखी थाना अंतर्गत जसौली गांव निवासी इंद्रासन साह ने उन्हें अपने एक दीवानी मुकदमे में वकील नियुक्त किया। इंद्रासन साह के पट्टीदार रवींद्र साह ने उन पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उन लोगों के बीच पैतृक संपत्ति का कोई प्रमाणिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट द्वारा हिस्सेदारों के बीच प्रमाणिक विभाजन कर दिया जाए, जबकि इंद्रासन साह का यह कहना था कि विभाजन बहुत पहले अर्थात पूर्वजों के समय से ही हो चुका है। उनकी जमीन की कीमत सड़क के किनारे होने की वजह से बढ़ गई है। इसलिए विभाजन के आड़ में वादी रवींद्र साह एक नई समस्या खड़ा कर रहे हैं। मैंकोर्ट में कानूनी दलीलों के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सफल रहा कि इंद्रासन साह के पूर्वज के बीच मौखिक विभाजन हो चुका था तथा उपरोक्त विभाजन के आलोक में पूर्वजों ने कई किता जमीन का विक्रय पत्र भी निष्पादित किया था। अदालत मेरी दलीलों से सहमत होते हुए मुकदमे के मुदालह इंद्रासन साह के पक्ष में फैसला पारित कर दिया। अधिवक्ता चंदेश्वर पांडेय बताते हैं कि उक्त मुकदमे में मिली जीत से वे अपने को दीवानी मुकदमे के वकील के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। अधिवक्ता चंदेश्वर पांडेय

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