युवक की हत्या मामले में पांच दोषी करार

जासं, सीतामढ़ी : लाटरी के पैसों के विवाद में युवक की हत्या मामले में एडीजे-टू अवधेश कुमार दूबे ने पा

By Edited By: Publish:Sun, 19 Apr 2015 01:10 AM (IST) Updated:Sun, 19 Apr 2015 01:10 AM (IST)
युवक की हत्या मामले में पांच दोषी करार

जासं, सीतामढ़ी : लाटरी के पैसों के विवाद में युवक की हत्या मामले में एडीजे-टू अवधेश कुमार दूबे ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। दोषी करार दिए जाने वालों में रीगा थाने के सोनौल सुल्तान निवासी मिथिलेश सिंह, साहेब सिंह, ललन सिंह व बड़ा बाबू सिंह तथा बेदौल बाज निवासी अवध सिंह के नाम शामिल है। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफ्फुल कुमार झा ने बहस की।

बताते चले कि रीगा थाने के सोनौल सुल्तान निवासी सुरेंद्र सिंह के इकलौते पुत्र सुधरी कुमार सिंह आरोपियों के साथ मिलकर बसंतपट्टी बाजार पर लाटरी का धंधा चलाता था। लाटरी के रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद 27 नवंबर 2004 को ग्रामीण मिथिलेश सिंह सुधीर को बुलाकर ले गया। वहीं अन्य आरोपियों ने सुरेंद्र सिंह को उसके पुत्र की हत्या की धमकी दी। घटना की बाबत श्री सिंह ने रीगा थाने में 27 नवंबर 2004 को रीगा थाने में कांड संख्या 127 दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन रीगा के रामपुर बर्राही सरेह से सुधीर की बाइक बरामद की थी। वहीं 1 दिसंबर 2004 को सिंघोरवा डायवर्सन के पास पानी में उफनाता शव बरामद किया था। हत्या के 11 साल बाद कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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