एनडीपीएस एक्ट मामले तीन आरोपितों को सजा व जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के अंजनी कुमार सिंह ने मांझी थाना कांड संख्या 222/18 के एनडीपीएस सत्र वाद संख्या 19/18 के अंतर्गत 27 (बी)एंड 22(सी )एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में तीन आरोपितों को शुक्रवार को सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 12 Apr 2019 11:20 PM (IST) Updated:Fri, 12 Apr 2019 11:20 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट मामले तीन आरोपितों को सजा व जुर्माना
एनडीपीएस एक्ट मामले तीन आरोपितों को सजा व जुर्माना

जासं, छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के अंजनी कुमार सिंह ने मांझी थाना कांड संख्या 222/18 के एनडीपीएस सत्र वाद संख्या 19/18 के अंतर्गत 27 (बी)एंड 22(सी )एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में तीन आरोपितों को शुक्रवार को सजा सुनाई।

यूपी के जौनपुर जिला के मडियाहू परसत निवासी महेंद्र तिवारी, भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के संजय उपाध्याय व गुड्डू उपाध्याय को दस-दस साल की सजा और एक -एक लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर अतिरिक्त एक-एक साल की सजा एवं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा । आरोपियों की ओर से वीरेश कुमार चौबे और उनके सहायक अनिल सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। कांड के सूचक औषधि निरीक्षक रमेश कुमार प्रेमी ने 22 अप्रैल 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। उसमें कहा था कि मांझी थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने वाहन जांच के दौरान बलिया मोड़ पर एक ट्रक पकड़ा। उसपर छिपाकर लगभग 23,500 बोतल फेंसाड्रिल कफ सिरप रखा हुआ था। ट्रक के साथ महेंद्र तिवारी, ट्रक के चालक संजय उपाध्याय तथा खलासी गुड्डू उपाध्याय को पकड़ा गया था। । एक साल के अंदर इस बाद का विचारण कोर्ट द्वारा पूरा कर लिया गया। चार गवाहों की न्यायालय में गवाही हुईं थीं।

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