हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

लौवां गांव में वर्षों से अतिक्रमित सड़क की जमीन को हाइकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को सीओ की मौजूदगी में अतिक्रमणमुक्त कराया गया। अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण बाधित था।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 10:49 PM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 10:49 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण
हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

फोटो 16 सीपीआर 13

संसू, बनियापुर: लौवां गांव में वर्षों से अतिक्रमित सड़क की जमीन को हाइकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को सीओ की मौजूदगी में अतिक्रमणमुक्त कराया गया। अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण बाधित था।

बताया जाता है कि जमीन पर स्थानीय रामेश्वर ¨सह ने दालान बना लिया था। इस संबंध में शिकायत पर हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में सीओ अजय कुमार, बीडीओ सुदामा प्रसाद ¨सह, थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तथा सहाजितपुर थाना अध्यक्ष रामविनय पासवान की मौजूदगी में दालान को तोड़वा दिया गया।

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