कल्लू हत्याकांड में एक दोषी करार, सजा के बिदु पर सुनवाई आज

आठ साल पूर्व रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में हुई कल्लू दास हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने एक आरोपित को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि मंगलवार को मुकर्रर की है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Dec 2019 01:07 AM (IST) Updated:Tue, 10 Dec 2019 01:58 AM (IST)
कल्लू हत्याकांड में एक दोषी करार, सजा के बिदु पर सुनवाई आज
कल्लू हत्याकांड में एक दोषी करार, सजा के बिदु पर सुनवाई आज

समस्तीपुर । आठ साल पूर्व रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में हुई कल्लू दास हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने एक आरोपित को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि मंगलवार को मुकर्रर की है। सोमवार को सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने हसनपुर थाना के देवधा निवासी स्वर्गीय सुकन दास के पुत्र गांगो दास को धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक सीताराम यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार एवं रविद्र कुमार ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। बताते चलें कि इस मामले में मृतक कल्लू दास के पुत्र बिदन दास के बयान पर हसनपुर थाना कांड संख्या 18/12 दर्ज कराई गई थी। जिसमें गांव के ही गांगो दास, मोहन दास एवं अजय दास को आरोपित किया गया था। उन्होंने 9 मार्च 2012 की सुबह तीनों के घर पर पहुंचकर पिता को गुलाल लगाने तथा पिता द्वारा बीमार बताते हुए अबीर लगाने से इन्कार करने पर गाली-गलौज करते हुए जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। साथ ही उसी दिन शाम में 7.30 बजे चिमनी जाने के क्रम में घात लगाए तीनों आरोपितों द्वारा धारदार हथियार से जख्मी कर पिता की हत्या करने की बात कही थी। इससे संबंधित सत्र वाद संख्या 296/13 की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने गांगो दास को हत्या का दोषी करार दिया है। न्यायालय द्वारा मंगलवार को सजा के बिदु पर सुनवाई की जाएगी।

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