उम्मीदवारों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

समस्तीपुर। खानपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को चुनावी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किय

By Edited By: Publish:Sat, 30 Apr 2016 11:53 PM (IST) Updated:Sat, 30 Apr 2016 11:53 PM (IST)
उम्मीदवारों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

समस्तीपुर। खानपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को चुनावी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित विभिन्न पदों के उम्मीदवारों को अंचल अधिकारी कमल कुमार ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित बातों की जानकारी दी गई। सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखिया, सरपंच पद के उम्मीदवार चुनाव में 40 हजार एवं पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार 35 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवारों को एक हल्का चार चक्का वाहन या दो मोटरसाइकल की अनुमति दी जाएगी। टमटम, रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी से जो उम्मीदवार प्रचार प्रसार करेंगे उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। जीतने व हारने वाले दोनों उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित होने वाले खर्च का ब्योरा देना होगा। सार्वजनिक स्थल पर बैनर पोस्टर लगाने वाले उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। निजी स्थल पर बैनर पोस्टर लगाने से पूर्व भू-स्वामी से अनुमति लेकर लगाएंगे। जाति, धर्म विशेष के नाम पर प्रचार करना, रुपये देकर मतदाताओं को लुभाना आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बन्द करना होगा। प्रशिक्षण में सभी उम्मीदवारों को बताया गया कि लाउडस्पीकर के अनुमति के लिए अब जिला का चक्कर नहीं लगाना होगा। उम्मीदवार अब एक रुपये का ननजुडिसीयल स्टाम्प पर आवेदन लिख कर प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी आवेदन की स्वीकृति के लिए जिला को अग्रसारित करेंगे। स्वीकृति के बाद प्रखंड कार्यालय से ही अनुमति पर उम्मीदवार को मिलेगा। सीओ ने सभी उम्मीदवारों को हो रहे अग्निकाण्ड जैसे आपदा पर काबू पाने के लिए आपने-अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करने की अपील की।

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