मतदान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज को मिली स्वीकृति
सहरसा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन2019 के लिए सभी निव
सहरसा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन,2019 के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 11 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र,आधार कार्ड फोटो मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।