शराबी को तीन माह की कैद व 50 हजार जुर्माना

रोहतास। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला जज द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम दीनानाथ

By JagranEdited By: Publish:Tue, 06 Nov 2018 06:05 PM (IST) Updated:Tue, 06 Nov 2018 06:05 PM (IST)
शराबी को तीन माह की कैद व 50 हजार जुर्माना
शराबी को तीन माह की कैद व 50 हजार जुर्माना

रोहतास। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला जज द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम दीनानाथ ¨सह की अदालत ने शराब पीने के एक आरोपी को तीन माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शिवसागर थानांतर्गत करुप निवासी सज्जन पासवान को कैद के अलावा पचास हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले के विशेष लोक अभियोजक रामेश्वर ¨सह ने बताया कि उक्त अभियुक्त के शराब पीने की सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पांच जून 2018 को सासाराम मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेदा मोड़ से नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था।

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