दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 May 2019 05:55 PM (IST) Updated:Wed, 22 May 2019 06:35 AM (IST)
दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा
दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा

रोहतास। दहेज हत्या के 20 साल पुराने मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जगदीश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता पति कमलेश सिंह नोखा थाना क्षेत्र के बलिगांवा का निवासी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले के चार अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। कमलेश पर अपनी पत्नी विमला देवी को दहेज के लिए 30 सितम्बर 1999 को हत्या कर देने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने कमलेश को अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या में दोषी पाया, जबकि चाचा  बीरेन्द्र सिंह, भसुर धनजी सिंह, देवर विजय सिंह देवर व सास को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले की प्राथमिकी मृतका विमला देवी के भाई सच्चिदानंद सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें दहेज के लिए हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए लाश को जलाने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि विमला की शादी 1994 में कमलेश से हुई थी। शादी के बाद से ही कमलेश द्वारा विमला को दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चेन के लिए हमेशा प्रताड़ित करते रहता था।

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