हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

अठारह साल पूर्व हुई हत्या के एक मामले में गुरुवार को एडीजे नौ भारत भूषण भसीन की अदालत ने दोषी पाए गए पति-पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनपर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में दिनारा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी गौरी राम व उसकी पत्नी दुर्गा देवी शामिल है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Jan 2020 12:22 AM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 06:18 AM (IST)
हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा
हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

अठारह साल पूर्व हुई हत्या के एक मामले में गुरुवार को एडीजे नौ भारत भूषण भसीन की अदालत ने दोषी पाए गए पति-पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनपर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में दिनारा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी गौरी राम व उसकी पत्नी दुर्गा देवी शामिल है। सेमरी निवासी केदारनाथ राय ने दिनारा थाना में इनपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि 16 मई 2002 की रात को दिनारा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में केदार नाथ राय के पुत्र बद्री नारायण की गला दबाकर दोनों ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अभियुक्तों ने मृतक के लाश को गांव के बधार से सटे कंचन नदी में साक्ष्य मिटाने के लिए फेंक दिया था। घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों के साथ खोजबीन के बाद शव कंचन नदी से बरामद किया गया था। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्या के लिए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड एवं साक्ष्य छिपाने के जुर्म में पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।

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