बाहुबली MLA अनंत सिंह को मिला RJD का समर्थन, शिवानंद बोले- वे कोई आतंकवादी नहीं

बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह फरार हैं। पुलिस उन्‍हें खोज रही है। उन्‍हें आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता है। इस मामले में आरजेडी ने अनंत सिंह के पक्ष में बयान दिया है।

By Amit AlokEdited By: Publish:Mon, 19 Aug 2019 09:56 PM (IST) Updated:Tue, 20 Aug 2019 07:52 PM (IST)
बाहुबली MLA अनंत सिंह को मिला RJD का समर्थन, शिवानंद बोले- वे कोई आतंकवादी नहीं
बाहुबली MLA अनंत सिंह को मिला RJD का समर्थन, शिवानंद बोले- वे कोई आतंकवादी नहीं
पटना [जेएनएन]। बिहार के बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के घर से सेना के एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद राजनीति गर्म होती दिख रही है। राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) के शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwary) ने कहा है कि अनंत सिंह कोई आतंकवादी (Terrorist) नहीं हैं। शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक (UAPA) के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका उपयोग आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए। अनंत सिंह को जीतनराम मांझी (Hitan Ram Manjhi) का भी समर्थन मिला है। उधर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) व जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, अनंत सिंह भी कानून का साथ दें।
शिवानंद बोले: अनंत बाहुबली व अपराधी भले हों, पर आतंकवादी नहीं
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अनंत सिंह को बाहुबली और अपराधी भले कहें, लेकिन उन्‍हें आतंकवादी कहना ठीक नहीं है। जिस कानून का महात्‍मा गांधी ने विरोध किया था, ठीक वैसे कानून का नीतीश कुमार (Nitish Kumar) समर्थन कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को आतंकियों के लिए बनाए गए कानून को अनंत सिंह पर लागू नहीं करना चाहिए।
अनंत सिंह पर लगे आरोपों की बाबत सत्‍ताधारी बीजेपी व जेडीयू नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि अनंत सिंह को फरारी से निकलकर सामने आना चाहिए। उन्‍हें कानून पर विश्‍वास करना चाहिए। बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद ने भी कहा कि अनंत सिंह विधायक हैं, वे खुद कानून बनाते हैं, इसलिए उन्‍हें कानून का सम्‍मान करना चाहिए।
क्‍या है अनंत को लगी यूएपीए की फांस, जानिए
अनंत सिंह पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। अगर वे यूएपीए के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उनपर न केवल देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, बल्कि राजनीतिक कॅरियर भी खत्‍म हो जाएगा। यूएपीए के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन या व्‍यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, अगर निम्न चार में से किसी एक में उसे शामिल पाया जाता है...
- आतंक से जुड़े किसी भी मामले में सहभागिता या ऐसे कियर मामले में सहयोग।
- आतंकवाद के लिए कोई तैयारी।
- आतंकवाद को बढ़ावा देना।
- आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता।
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